Rajasthan Govt Makar Sankranti Advisory 2024: राजस्थान की राजधानी जयपुर में मकर संक्रान्ति पर पतंगों का उल्लास देखते ही बनता है। इसी मकर संक्रान्ति को लेकर राज्य सरकार ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए उस दिन चार घंटे के लिए पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। इन चार घंटों के दौरान पतंग उड़ाने पर स्थानीय प्रशासन संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एक्शन भी ले सकता है।
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क्या है नई एडवाइजरी में (Makar Sankranti Advisory 2024)
राज्य के गृह मंत्रालय ने नई एडवाइजरी में कहा है कि चाइनीज, प्लास्टिक और मेटल से बने मांझे पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही सुबह छह से आठ बजे तक और शाम को पांच बजे से सात बजे तक के बीच कुल चार घंटों के लिए पतंगबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसा नहीं करने पर पुलिस उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है।
इसलिए जारी हुए नए आदेश
वास्तव में सुबह और शाम के जिस समय पर पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है, वह समय पक्षियों के अपने घोंसले से बाहर निकलने और वापिस लौटने का होता है। वर्ष 2012 में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि पतंगबाजी के चलते पक्षियों की मृत्यु होती है। ऐसे में सुबह और शाम के समय पतंगबाजी पर रोक लगनी चाहिए।
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याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को मकर संक्रान्ति पर पतंग उड़ाने के लिए एडवाईजरी (Rajasthan Govt Makar Sankranti Advisory 2024) जारी करने के आदेश दिए थे। इसी के अनुसार हर वर्ष राज्य सरकार प्रत्येक मकर संक्रान्ति को सुबह और शाम को दो-दो घंटों के लिए पतंगबाजी पर रोक लगाने के निर्देश जारी करती है। इससे मकर संक्रान्ति पर होने वाली पक्षियों की अकाल मृत्यु पर काफी हद तक लगाम लगी है।