उत्तर प्रदेश की मथुरा नगरी में कोर्ट के बड़े फैसले ने एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। कोर्ट की ओर से ईदगाह की 13 एकड़ जमीन का सर्वे का आदेश दिया गया था। जिस सर्वे के बाद अमीन रिपोर्ट भी तैयार करनी थी। जिसे बुधवार को स्थागित कर दिया गया। अब इस मामले में कोर्ट की सुनवाई 11 अप्रैल का होगी। ईदगाह पक्ष की ओर से रिपोर्ट तैयार करने की रोक की मांग में प्रार्थना की थी।
अदालत की ओर से यह आदेश 29 मार्च को दिया गया था। ईदगाह का अमीन की ओर से निरीक्षण कर रिपोर्ट दिए जाने संबंधी आदेश को 11 अप्रैल तक स्थागित करने का आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गोंड ने दिया है।
मंगलवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता जी पी निगम ने प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके बाद आदेश को रिजर्व कर दिया गया। जो बुधवार को फैसला सुनाते हुए स्थागित किया गया। बोर्ड के चेयरमैन निगम ने बताया कि अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र के बाद 11 अप्रैल तक स्थागित किया है। इसकी पुष्टी ईदगाह के सचिव ने भी की है। पक्षकार के अधिवक्ता शैलेश दूबे ने बताया कि रिपोर्ट का आदेश अदालत ने स्थागित कर दिया है।