जयपुर। मोदी सरनेम केस में लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद इस फैसले को चुनौती देने के लिए सूरत कोर्ट से थोड़ी राहत पा ली है. राहुल गांधी की तरफ से सूरत कोर्ट में दो याचिका फाइल की गई है. इनमें से पहली याचिका दोष सिद्धि पर रोक लगाने की है. दूसरी याचिका सजा को सस्पेंड करने से जुड़ी है. अब इस मानहानि केस में सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को बेल मिल गई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 मई की जाएगी. लेकिन आपको बता दें कि राहुल की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं क्योंकि उनको 6 और केस का सामना करना पड़ेगा.
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कोर्ट में दिखाया राजनीतिक पावर
राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में अपनी राजनीतिक पावर दिखाने की कोशिश की जिसके तहत उनके साथ 3 राज्यों के सीएम भी वहां पहुंचे हैं. कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और देशभर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं.
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मिली थी 2 साल की सजा
मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर बताया था कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च, 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है.
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राहुल ऐसे बन सकते है वापस सांसद
राहुल गांधी इस सजा को चुनौती दे रहे हैं. राहुल गांधी को अपनी सांसदी हासिल करने के लिए अदालत का रुख करना होगा और सजा को सस्पेंड करने और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की गुहार करनी होगी, अगर ऊपरी अदालत से उनके पक्ष में फैसला आता है तभी वे अपनी लोकसभी की सदस्यता की बहाली की उम्मीद कर सकते हैं.
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राहुल गांधी पर चल रहे हैं ये 6 केस-
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-मोदी सरनेम पर झारखंड में केस
-आरएसएस मानहानि केस
-नेशनल हेराल्ड केस
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