New Excise policy Rajasthan 2024: भजनलाल सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। नई आबकारी नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं करते हुए पुराने प्रावधानों को ही बरकरार रखा है। (New Excise policy Rajasthan 2024) मौजूदा दुकानों को ही 31 मार्च 2025 तक के लिए रिन्यू करने का आदेश जारी किया है। इस बार नए सिरे से आवेदन लेकर लॉटरी नहीं निकाली जाएगी। इसके कारण दुकानों की संख्या भी पहले जितनी ही रहेगी, लेकिन सालाना गारंटी राशि में 10 फीसदी का इजाफा किया गया है।
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खुलने का समय
नई आबकारी नीति में शराब की दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 से शाम 8 बजे तक ही रखा है। इस बार दुकानों के खुलने के समय में कोई बदलाव नहीं किया है। (New Excise policy Rajasthan 2024) प्रदेश में अभी शराब की 7 हजार से ज्यादा कंपोजिस्ट दुकानें हैं, जिन पर अंग्रेजी और देसी शराब एक साथ बेची जा रही है। लाइसेंसधारी जिन दुकानों को आगे के लिए रिन्यू नहीं कराएंगे उनके लिए लॉटरी की प्रकिया अपनाएंगे।
दो गोदाम की मंजूरी
नई आबकारी नीति में आबकारी शुल्क, लाइसेंस फीस में बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन इस बार हर महीने शराब बेचने के टारगेट में भी छूट दी गई है। (New Excise policy Rajasthan 2024)लाइसेंसधारी अपनी गारंटी पूर्ति करने के लिए दूसरे लाइसेंसधारी को की अनुमति दी गई है। शराब की हर दुकान के लिए दो गोदाम का नियम बनाया है।
जैसलमेर और कुंभलगढ़ क्षेत्र के होटल बार लाइसेंस फीस में कटौती
नई आबकारी नीति में पर्यटन के लिए अहम क्षेत्रों में होटल-बार लाइसेंस फीस में कमी करने का फैसला किया गया है। जैसलमेर और कुंभलगढ़ क्षेत्र में होटल बार लाइसेंस फीस में कटौती की गई है।
शराब फैक्ट्रीज को राहत
नई आबकारी नीति में शराब बनाने वाली फैक्ट्रीज को लाइसेंस रिन्यू नहीं करा पाने पर अगले साल पूरी फीस के स्थान पर 25 फिसदी फीस के साथ लाइसेंस नवीनीकरण कराने का प्रावधान किया है। (New Excise policy Rajasthan 2024)
लाइसेंस जिला स्तर पर जारी होंगे
नई आबकारी नीति में सभी प्रकार के लाइसेंस जिला स्तर के अधिकारी जारी करेंगे। ऑनलाइन मंजूरी देने का प्रावधान भी है।
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अवैध शराब की रोकथाम के लिए विशेष योजना (New Excise policy Rajasthan 2024)
नई आबकारी नीति में पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए पुलिस के साथ संयुक्त जांच दल बनाए जाएंगे। मुखबिर प्रोत्साहन योजना को पहले की तरह ही जारी रखा गया है।