Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ को बंद करवाने के लिए मुस्लिम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पूजा पर रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया है। इसके अलावा, कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का आदेश भी जारी कर दिया है। (Gyanvapi Masjid Case) इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा-पाठ रोकने से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पहले हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया था। (Gyanvapi Masjid Case) इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट पूजा को बंद कराने की याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद वाराणसी की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली।
मुस्लिम पक्ष ने जताया विरोध
मुस्लिम पक्ष ने कहा की वाराणसी कोर्ट ने 7 दिन में पूजा की व्यवस्था तहखाने में करने का निर्देश दिया था। लेकिन 7 घंटे में ही पूजा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई जिसके कारण माहौल खराब होने लगा। (Gyanvapi Masjid Case) हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि ASI के सर्वे में तहखाने का दरवाजा नहीं मिला।
मुस्लिम पक्ष का बंद का आह्वान
व्यास तहखाने में पूजा-पाठ शुरू होने से नाराज मुस्लिम पक्ष ने शुक्रवार को जुमे पर बंद का आह्वान किया। सामान्य तौर पर यहां 300 से 500 लोग पहुंचते थे लेकिन मस्जिदों में जुटने की अपील के बाद 1700 लोग नमाज पढ़ने पहुंच गए।(Gyanvapi Masjid Case) पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के चलते नमाजियों को बाहर ही रोक दिया। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने काशी बंद का आह्वान किया था।
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व्यास तहखाने में हुई पूजा
शुक्रवार को व्यास तहखाने में स्थापित विग्रह की पूजा की गई। मंगला आरती संपन्न होने के बाद जो दर्शनार्थी काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, वे व्यास जी तहखाने का भी दर्शन कर रहे हैं। (Gyanvapi Masjid Case) 31 साल बाद यहां फिर से पूजा-अर्चना की गई।