हेट स्पीच को लेकर सुर्खियां बटोरती 'द केरल स्टोरी नवंबर 2022 से विवादों में घिरी हुई है।
अब इस पर और अधिक विवाद हो गया है। फिल्म को कुछ संगठनों द्वारा हेट स्पीच का दर्जा देते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से साफ मना कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को हरी झंडी दे दी है। इसलिए याचिकाकर्ता को इस फिल्म के प्रमाणित को चुनौती और इससे संबंधित संस्था में अपील करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बीवी नागारत्ना, जस्टिस जोसेफ की बेंच ने कहा कि हेट स्पीच की याचिकाओं के साथ फिल्म को लेकर दी गई याचिका को क्लब नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे अलग मुद्दा बताया।
दूसरी तरफ वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और निजाम पाशा से कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला हेट स्पीच का और समाज में सौहार्द बिगाड़ने का है। इसे विजुअल प्रोपेगेंडा के तहत चलाया जा रहा है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा,आपको इसे लेकर पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। इसे बोर्ड ने प्रमाणित कर दिया है। पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में आप इसे अलग मुद्दा समझे।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा आपको एक बार यूट्यूब पर इस फिल्म का ट्रेलर देखना चाहिए हम कल एक अलग याचिका फाइल कर देंगे। इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप हर मुद्दा यही नहीं शुरु कर सकते। यह प्लेटफार्म हर चीज के लिए राहत दिलाने के लिए नहीं है।
वही निजाम पाशा ने कहा इस फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब पर 1.6 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यह हेट स्पीच का सबसे बुरा उदाहरण है। इसके द्वारा समाज में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हमारे पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए हमने न्यायालय में अपील की, यह फिल्म 5 तारीख शुक्रवार को रिलीज होने वाली है।
इस पर कोर्ट में से कहा हम इसे हेट स्पीच के साथ नहीं टैग कर सकते। यह आपके अन्य मामलों से बिल्कुल अलग है। इसके लिए आपको संबंधित हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए।
आपको बता दें, इस फिल्म पर एक राजनीतिक टिप्पणी भी हो चुकी है। जिसमें इसे 2017 में केरल में हुई वास्तविक घटना से जोड़कर बताया जा रहा है। जहां से हिंदू लड़कियां गायब हुई है। और वे आतंकवादी संगठन में मिली है।