जयपुर। राजस्थान के शासन सचिव, PHED डॉ. समित शर्मा ने राजस्थान में बूस्टर मोटर द्वारा पानी खींचने एवं पानी का अवैध कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं। जल भवन में आयोजित राज्य के अभियंताओं की वर्चुअल कांफ्रेस के दौरान उन्होंने ये निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि कई शहरों में हजारों की संख्या में अवैध जल कनेक्शन चिन्हित हो चुके हैं, उनके अनुपात में अवैध कनेक्शन हटाने की कार्रवाई काफी कम हुई है। पानी की चोरी से नियमित उपभोक्ताओं को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने कहा कि पानी की अवैध चोरी से राजस्थान सरकार को करोड़ों रूपए की राजस्व हानि भी हो रही है। शर्मा ने सभी जिलों के संबंधित अभियंताओं को 28 फरवरी तक अपने-अपने जिलों के सभी अवैध कनेक्शनों को हटाने के भी निर्देश दिए। साथ ही जरूरत पड़ने पर पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन की सहायता लेने के भी निर्देश दिए।
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शासन सचिव ने अवैध कनेक्शन हटाने पर विरोध करने वालों के खिलाफ पी.डी.पी. एक्ट 1984 सेक्शन 3, सब सेक्शन 2 एवं आईपीसी की धारा 379 एवं 430 के तहत एफआईआर भी दर्ज करने के लिए कहा है।
बैठक के दौरान ही उन्होंने उदयपुर में भुवाणा स्थित हाईराइज बिल्डिंग आर्चीज पैरेडाइज का उल्लेख करते हुए अधिशाषी अभियंता उदयपुर को अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई करते हुए संबंधित के खिलाफ 5,55,500 रूपए का जुर्माना लगाने एवं 48 घंटों में जुर्माना वसूल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पैनल्टी जमा नहीं कराने पर एफआईआर भी दर्ज कराने के लिए कहा है।
पानी का लीकेज होने पर 24 घंटों में लाइन सही करने के भी निर्देश दिए
शासन सचिव ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को राज्य में मौजूद वाटर बॉडीज की लोकेशन मैपिंग करने के लिए भी कहा है। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इनकी ट्रैकिंग करने के निर्देश दिए हैं। शर्मा ने प्रदेश भर में खोदे गए ट्यूबवैल, हैण्डपंप आदि शीघ्र कमिशनिंग कर आमजन को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। साथ ही पूरे राज्य में कहीं भी लीकेज की खबर मिलने पर उसे 24 घंटों में सही करने के निर्देश दिए हैं।
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अवैध कनेक्शन पर सरकार कर सकती है यह कार्रवाई
पानी का अवैध कनेक्शन लेने तथा बूस्टर से पानी खींचने पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हुए हैं। इनके तहत की जा सकती है। ये इस प्रकार हैं
- अवैध पानी का कनेक्शन लेने पर: सरकार द्वारा 30 मार्च 2018 को जारी विभागीय आदेश के बिन्दु संख्या 19 के तहत 1210 रूपए का एकमुश्त शुल्क राशि तथा 30 किलोलीटर प्रतिमाह जल उपभोग के हिसाब से कम से कम एक साल के कुल जल उपभोग शुल्क की पांच गुना पैनल्टी का प्रावधान किया गया है।
- बूस्टर लगाकर पानी खींचने पर: सरकार द्वारा 30 मार्च 2018 को जारी विभागीय आदेश के बिन्दु संख्या 18 के तहत प्रथम बार में 1,210 रूपए एकमुश्त राशि तथा बूस्टर जब्त करने का प्रावधान है। परन्तु यदि दूसरी बार भी यही अपराध हो तो उक्त राशि का दुगुना वसूलने एवं सिक्यूरिटी राशि जब्त किए जाने के साथ-साथ पानी का कनेक्शन भी काटा जा सकता है।