Hindu-Muslim Shadi Law : देश में इन दिनों हिंदू-मुस्लिम शादियों ने बवाल खड़ा कर रखा है। कई लोग शरीयत के नियमों का हवाला देकर दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर लेते हैं, फिर उसको धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court Hindu-Muslim Marriage) ने इस पर एक बड़ा फैसला दिया था कि अब से हिंदू-मुस्लिम शादी को नाजायज यानी गैरकानूनी माना जाएगा। हालांकि इससे बेखबर बॉलीवुड की दबंग अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा अपने दोस्त जहीर इकबाल से शादी करने जा रही है। इस शादी को लेकर फिल्म जगत में तूफान मचा हुआ है। सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या सोनाक्षी सिन्हा भी इस्लाम (Hindu-Muslim Shadi Law) कुबूल करने वाली है। क्योंकि इस्लाम में बिना कलमा पढ़े कोई गैर मुस्लिम आपसे निकाह नहीं कर सकता है। तो क्या है शरीयत के नियम यही हम जान लेते हैं।
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सोनाक्षी सिन्हा कर रही मुस्लिम से शादी (Sonakshi Sinha Wedding)
चर्चा है कि सोनाक्षी 23 जून को मुंबई में अपने पार्टनर और बॉलीवुड अभिेनेता जहीर इकबाल से शादी करने जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी (Sonakshi Sinha Wedding) में कपल के फैमिली मेंबर्स और गिने चुने दोस्त ही शामिल होंगे। यह सेलिब्रेशन मुंबई के बेस्टियन रेस्तरा में हो सकता है। इस रेस्टोरेंट की मालिक बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हैं जो कि सलमान खान की अच्छी दोस्त है। जहीर ने सलमान निर्देशित फिल्म नोटबुक से इंडस्ट्री में कदम रखा है। हालांकि फिल्म तो नहीं चली लेकिन जहीर की प्रेम कहानी दबंग गर्ल के साथ चल पड़ी। ऊपर से भाईजान का सर पे हाथ और क्या चाहिए किसी न्यूकमर को यहां। लेकिन पब्लिक के मन में यही सवाल है कि क्या सोनाक्षी शादी के बाद मुसलमान हो जाएगी।
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इस्लाम में गैर मुस्लिम से शादी करना कैसा है (Hindu-Muslim Shadi Law)
शरीयत के मुताबिक इस्लाम (Islam me Hindu se Shadi Karna Kaisa Hai) में अगर किसी गैर मुस्लिम बंदी से शादी करनी है तो पहले उसको इस्लाम कुबूल करना होगा, उसके बाद ही विवाह यानी निकाह हो सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की गई शादी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि बंदा दूसरे के धर्म को कुबूल नहीं कर लेता है। मसलन अगर किसी हिंदू लड़की को मु्सलमान लड़के से शादी करनी है तो पहले उसे इस्लाम अपनाना होगा। यही बात मु्स्लिम लड़के की हिंदू लड़की से शादी के लिए लागू होगी कि उस लड़के को पहले हिंदू धर्म अपनाना होगा।
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किस अदालत ने दिया ये बड़ा फैसला (MP High Court Hindu-Muslim Shadi)
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने कहा कि एक मुस्लिम मर्द और एक हिंदू औरत के बीच शादी को मुस्लिम शरीयत कानून के तहत ‘अनियमित’ विवाह (MP High Court Hindu-Muslim Shadi) माना जाएगा भले ही वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर चुके हो।
क्या कहता है इस्लाम ऐसी शादी के बारे में
गौरतलब है कि इस्लाम में जब एक मुस्लिम लड़के की मूर्तिपूजक या अग्नि-पूजक लड़की से शादी की जाती है तो उस बंदी को इस्लाम कुबूल करना अनिवार्य है। वरना शादी नहीं होती है। कोर्ट ने इसी नियम का हवाला दिया है। जब हर जगह इस्लामी कानून की बात की जाती है तो फिर यहां पर क्यों नहीं। विशेष विवाह अधिनियम के तहत की गई ऐसी शादी भी नायाजय ही मानी जाएगी। इस फरमान के बाद देशभर में कट्टरपंथियों के विरोधी स्वर गूंजने लगे हैं।