Agricultural Equipment Subsidy Scheme In Rajasthan : किसानों को राहत पहुंचाने के लिए भजनलाल सरकार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत कृषि उपकरणो पर सब्सिडी दे रही है। जिससे गरीब और निर्धन किसानों को अब परेशान होने की जरुरत नहीं है। जिस भी कृषि यंत्र को खरीदें उसे सरकार द्वारा अधिकृत दुकान से ही खरीदें। इस आर्टिकल में आपको बताने जा रहे हैं कि कौनसी ऐसी पात्रता है जिसके तहत आपको ये सुविधा मिलने वाली है।
ये है पात्रता
- सबसे पहले जिस जमीन पर आपको ये कृषि यंत्र लेना है उसका स्वामित्व आपके ही नाम पर होना चाहिए।
- पीछले 3 साल से एक ही तरह के कृषि उपकरण पर अनुदान नहीं दिया जाएगा।
- जो उपकरण टैक्टर से चालित है उनके लिए जिसके नाम पर टैक्टर लिया गया है उसे ही कृषि उपकरण दिया जाएगा।
- राजस्व रिकोर्ड में स्वामी के नाम होना चाहिए।
- एक साल में 3 से अधिक कृषि उपकरणों पर अनुदान नहीं दिया जाएगा।
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ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल. पर जाना है।
- यहां पर आपको डैशबोर्ड पर राज-किसान विकल्प दिखेगा।
- इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है।
- नागरकि ऑप्शन में आवेदन प्रविष्टि अनुरोध पर क्लिक करना है।
- इसके बाद भामाशाह नंबर या जनआधार नंबर भी दर्ज करने होंगे।
- अब जिसके नाम से उपकरण लेना है उसका नाम दर्ज करें।
- इसके बाद आधार प्रमाणीकरण पूरा करना है और आवश्यक विवरण प्रदान करें पर क्लिक करें।
- यहां आपको अपनी बैंक डिटेल, विकलांगता विवरण,सत्यापन विवरण दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- एकदम अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह से आपका आवदेन सबमिट हो जाएगा।
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