एक जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो जाएंगे, इन्हें भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा।
इनमें पुराने सभी आपराधिक कानूनों को आज के हिसाब से अपडेट किया गया है।
पहले IPC में 511 धाराएं थी जिन्हें भारतीय न्याय संहिता में अब घटा कर 356 कर दिया गया है।
नए कानूनों में रेप-गैंगरेप को लेकर काफी कड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि न्याय हो सके।
नाबालिगों से दुष्कर्म पर न्यूनतम 20 साल कैद या आजीवन कारावास की सजा होगी।
12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने पर आरोपी को सजा-ए-मौत भी मिल सकती है।
गैंगरेप के मामलों में भी
20 साल कैद या आजीवन
कारावास की सजा का
प्रावधान है।
गलत पहचान बताकर या धोखाधड़ी कर महिला के साथ यौन संबंध बनाने पर 10 साल कैद होगी।
दहेज हत्या में कोई बदलाव नहीं करते हुए 7 साल कैद से आजीवन कारावास तक की सजा रखी गई है।
इनके अलावा भी बहुत से पुराने अनावश्यक कानून खत्म कर नए कानूनों को लागू किया गया है।