JDA द्वारा जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में न्यू सांगानेर रोड़ से अतिक्रमण हटाए जाने के काम पर अदालत ने रोक लगा दी है। अदालत ने अतिक्रमित भूमि को निजी भूमि मानते हुए अगली सुनवाई के लिए 5 जुलाई 2024 की तिथि निश्चित की है।
700 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर हुई कार्रवाई
जयपुर विकास प्राधिकरण ने न्यू सांगारनेर रोड़ पर मेट्रो स्टेशन पिलर से सांगानेर पुलिया तक 200 फीट रोड में आ रहे सभी अवैध निर्माणों को गिराने के लिए व्यापारियों को पहले 5 दिन की समय सीमा दी थी। यह समय सीमा 25 जून को पूरी हो गई थी जिसके बाद प्राधिकरण ने 26 जून से कार्रवाई करनी आरंभ कर दी। अपने अभियान के तहत जेडीए ने पहले घर-घर जाकर समझाईश की और उसके बाद एक्शन शुरू कर दिया।
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JCB मशीनों को लगाया अतिक्रमण हटाने के काम पर
प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने के लिए हरसंभव तैयारी कर ली थी। इसके लिए जेसीबी मशीनों को मौके पर लाया गया, साथ ही पुलिस का भी पर्याप्त जाब्ता रखा गया। लोगों ने अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध प्रदर्शन किए, परन्तु वे भी बेअसर रहे।
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