Mukhyamantri kanyadan Scheme: राजस्थान सरकार गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं से लाभ पहूंचा रही है। लेकिन कई लोग अपनी बेटियों की शादी का खर्चा नहीं उठा सकते है और वह कर्ज पर लेकर शादी करते है जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। इस कर्ज से छूटकारा दिलाने के लिए राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता देने का काम शुरू किया गया है। इसमें बेटी की शादी पर 31 हजार रुपये से लेकर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
आर्थिक मदद करना
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का नाम पहले सहयोग एवं उपहार योजना था, जिसे 2020 में बदल दिया गया। इस योजना में हथलेवा राशि के रूप में 31 हजार रुपये की मदद की जाती है। वहीं, 10 वीं पास कन्या को 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि और स्नातक पास कन्या को 20 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि और 31 हजार रुपये की हथलेवा राशि दी जाती है।
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पात्रता
इस योजना का लाभ राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
बीपीएल कार्ड, आस्था कार्ड, अंत्योदय कार्ड धारक या फिर विधवा इसके लिए पात्र है।
लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी जरूरी है।
परिवार की सलाना आय 50 हजार से ज्यादा नहीं हो।
जरूरी दस्तावेज
BPL कार्ड या अंत्योदय कार्ड
राशन कार्ड
मैरिज सर्टिफिकेट
एफीडेविट
इनको मिलेगा लाभ
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीपीएल
अल्पसंख्यक के बीपीएल
पालनहार योजना से लाभान्वित परिवार
आवेदन प्रकिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट से आवेदन करना होगा। इसके लिए पहले आपको SOS रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर आवेदन अच्छे से भरना होगा।