जम्मू-कश्मीर में होने वाली आतंकी घटनाओं को देखते हुए श्रीनगर में तेज धार वाले हथियारों पर बैन लगा दिया गया है। अब ना तो तेज धार वाले हथियार खरीद सकेंगे और ना ही बेच सकेंगे। हथियारों पर बैन लगने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने वालों पर भी लगाम लगेगा। हथियार पर बैन की जानकारी देने के साथ ही लोगों को अपने हथियार पुलिस थानों में जमा कराने की बात भी कही है। 3 दिन के अंदर जिन लोगों के पास हथियार हैं, उन्हें नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराना होगा।
9 इंच लंबा, 2 इंच से अधिक चौड़ा ब्लेड रखना अपराध
आदेश के अनुसार ऐसा हथियार जिनका ब्लेड 9 इंच से लंबा है या 2 इंच से चौड़ा है, ऐसे हथियारों को रखना आर्म्स एक्ट 1959 के तहत कानूनी अपराध है। हालांकि खेती, इंडस्ट्री और वैज्ञानिक कामों के लिए इन हथियारों के यूज पर छूट दी गई है। इसके साथ ही कारपेंटर, कसाई, शेफ और इलेक्ट्रिशियन को भी इस आदेश से बाहर रखा है। ये लोग अपने काम के लिए ऐसे हथियार रख सकेंगे।
आपको बता दें कि श्रीनगर के कमरवारी, बेमिना, क्रालपोरा, बटमालू, नौहट्टा, कोठीबाग और रामबाग समेत कई इलाकों में चाकूबाजी की घटनाएं हुई थीं। श्रीनगर SSP के मुताबिक शहर में हुई चाकूबाजी की घटना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आदेश के अनुसार चाकूबाजी की घटनाओं से नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। इसलिए तेज धारदार हथियारों को बैन किया जा रहा है।