सहारा समूह के को-ऑपरेटिव में फंसे पैसों का रिफंड करने के लिए पोर्टल पर आवेदन शुरू हो गए हैं। भारी संख्या में निवेशक पैसे वापस पाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 7 लाख से अधिक निवेशक क्लेम कर चुके हैं। आप भी अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आवेदन की सही प्रक्रिया अपनाई गई तो पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं कुछ बातों की अनदेखी के चलते राशि खाते में नहीं पहुंच पाएगी। जानतें है उन जरूरी बातों के बारे में-
ध्यान देने वाली बातें
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करते समय बैंक अकाउंट का नंबर एकदम सही डालें। अगर नंबर गलत होगा तो आपका पैसा कभी भी वापस नहीं आएगा। बैंक अकाउंट का नंबर बदलने की सुविधा फिलहाल इसमें नहीं है। इसके बाद यह ध्यान दें कि आपका बैंक अकाउंट नंबर आधार से लिंक है या नहीं। अगर आधार से लिंक नहीं है तो आप रिफंड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। निवेशक के पास आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेंबरशिप नंबर, जमा अकाउंट नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जरूरी है। निवेशक खुद अपने मोबाइल फोन से भी https://mocrefund.crcs.gov.in/ पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
एसएमएस से मिलेगी रिफंड की जानकारी
आवेदन करने के बाद रिफंड की पूरी प्रक्रिया में 45 दिनों का समय लगेगा। आवेदन मिलने के बाद सहारा इंडिया निवेशकों के दस्तावेज सहारा ग्रुप की समितियों की ओर से वेरिफाई किए जाएंगे। इसमें 30 दिन का समय लगेगा। ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिन के अंदर एसएमएस के जरिए निवेशकों को सूचित किया जाएगा।
सहारा की 4 को-ऑपरेटिव सोसाइटी के करीब 4 करोड़ ऐसे निवेशकों को पैसा वापस मिलेगा जिनके निवेश की अवधि पूरी हो चुकी है। पहले चरण में उन निवेशकों के पैसे वापस दिए जाएंगे जिनका निवेश 10 हजार रुपये हैं। जिनका 10 हजार से अधिक निवेश है उनको भी फिलहाल इतनी ही राशि दी जाएगी। सहारा की 4 को-ऑपरेटिव सोसाइटी- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जिनके पैसे जमा है उन्हें रिफंड मिलेगा।