जयपुर। Arvind Kejriwal Bail : दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कथित शराब घोटाले में सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जबकि, ईडी के मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत दे दी गई। ऐसा होने पर अब वो जेल से बाहर आने वाले हैं।
केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने ठोकी शर्तें
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत (Arvind Kejriwal Bail) पर रिहा तो किया है लेकिन कुछ शर्तें भी ठोकी हैं। उन पर जमानत के लिए वो शर्तें लागू होंगी, जो ईडी के मामले में जमानत देते समय लगाई गई थीं। केजरीवाल अब जेल से बाहर आने के बाद किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे। साथ ही उनके कार्यालय जाने पर भी पाबंदी है। इतना ही नहीं बल्कि वो इस मामले में वो कोई भी बयान या टिप्पणी भी नहीं दे सकते।
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केजरीवाल को इन शर्तों पर मिली जमानत
1. अरविंद केजरीवाल न तो सीएम कार्यालय जाएंगे और ना ही सचिवालय जा सकेंगे।
2. वो किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी नहीं हो।
3. केजरीवाल अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे।
4. इस केस से जुड़े किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे।
5. इस केस से संबंधित किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे।
6. आवश्यकता पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
जेल से कब बाहर आएंगे केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल अभी अभी तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से बाहर आने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का लिखित ओदश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा जहां पर बेल बॉन्ड भरना होगा। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ प्रशासन को भेजेगी। वहां पर रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही केजरीवाल जेल से बाहर (Arvind Kejriwal Bail) आ सकेंगे।
इन 4 बड़े नेताओं को मिली जमानत
दिल्ली में शराब घोटाले मामले में जिन चार बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के. कविता और संजय सिंह शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर आम आदमी पार्टी के आरोपियों से 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप था।
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