जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने ये 6 शर्तें ठोकी

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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

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सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को शराब घोटाले में CBI केस में जमानत दे दी है।

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केजरीवाल को ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी।

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अब अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं।

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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल कुछ शर्तें ठोकी हैं जो इस प्रकार हैं:—

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1. अरविंद केजरीवाल न तो सीएम कार्यालय जाएंगे और ना ही सचिवालय जा सकेंगे।

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2. वो किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी नहीं हो।

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3. केजरीवाल अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे।

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4. इस केस से जुड़े किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे।

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5. इस केस से संबंधित किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे।

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6. आवश्यकता पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

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