- ड्रोन पर रोक लगाने के लिए जोधपुर पुलिस ने दिए आदेश
- देश की सुरक्षा व्यवस्था हो सकती है प्रभावित
- बिना अनुमति नहीं होगा ड्रोन का संचालन
आयोजनों में ड्रोन का उपयोग काफी बढ़ चुका है। हाल ही में देश में घटित अवांछनीय घटनाओं में भी ड्रोन उपयोग में लिये गये है। इन पर रोक लगाने के लिए कार्यालय पुलिस आयुक्त जोधपुर ने आदेश जारी किए हैं। जिसमें लिखा है विभिन्न सुरक्षा ऐजेन्सियों द्वारा जारी अलर्ट से भी यह ध्यान में आया है कि आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 के दौरान आतंकी संगठनों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन के उपयोग से देश की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है।
जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र सामरिक एवं ऐतिहासिक रूप के साथ-साथ सैन्य रूप से भी काफी संवेदनशील क्षेत्र है। जिस कारण वर्तमान में विभिन्न कार्यक्रमों में हो रहे ड्रोन के संचालन / उपयोग को नियंत्रित किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस हेतु पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में ड्रोन संचालकों / उपयोगकर्त्ताओं को बाध्य / पाबन्द करना युक्तियुक्त है। उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है एवं मैं सन्तुष्ट हूँ कि जोधपुर आयुक्तालय में आयोजित आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जावे।
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बिना अनुमति नहीं होगा ड्रोन का संचालन
अतः मैं रविदत्त गौड़, पुलिस आयुक्त, जोधपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण पुलिस थाना क्षेत्र में निम्न आदेश प्रसारित करता हूँ कि :-
कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाईंग ऑबजेक्ट का संचालन / उपयोग नहीं करेगा। जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाईंग ऑबजेक्ट का संचालन / उपयोग करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
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यह आदेश देश की सुरक्षा एवं मानव जीवन व लोक व्यवस्था की सुरक्षा हेतु लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की स्थिति को निवारित करने के लिए उपर्युक्त वर्णित आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के कारण लोकहित में तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है एवं उन व्यक्तियों के विरूद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है, पर सूचना की तामील सम्यक् रूप से कराने की गुंजाईश नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है।
सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा हो आदेश
चूंकि इस नोटिस को सभी को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं कराया जा सकता है, अतः आदेश को बड़े पैमाने पर जनता की जानकारी के लिए प्रचारित किया जावे। इस नोटिस को समाचार पत्रों, रेडियों, टी.वी. के माध्यम से और सभी कार्यालय ( पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, तहसील एवं सभी पुलिस थाना ) के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रकाशित किया जाकर सार्वजनिक किया जाए।
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मैं सभी को इस आदेश की पालना करने तथा अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। इस आदेश की अवहेलना या उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या संचालन / प्रबन्धन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दिनांक 14.08.2023 से लागु होकर दिनांक 16.08.2023 तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश आज दिनांक 11.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया जाता है।