जयपुर। Rajasthan By Election : राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इसी के चलते चुनाव आयोग की गाइड लाइन जारी की गई जिसका पालन करना सभी के लिए जरूरी है। चुनाव आयोग की गाइड लाइन के मुताबिक चुनावों के दौरान चुनावी रैली, रोड शो और चुनावी सभा आदि प्रचार अभियानों के आयोजनों पर प्रतिबंध है। इतना ही नहीं इस दौरान टीवी चैनल, मोबाइल एसएमएस, रिकार्डेड कॉल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सिनेमा हाल पर चुनावी प्रचार-प्रसार से संबंधित विज्ञापन भी बंद किए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले ‘साइलेंस पीरियड’ के दौरान प्रत्याशी और उनके समर्थक केवल घर-घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान के लिए आग्रह कर सकते हैं। यह प्रतिबंध मतदान समाप्ति के समय 13 नवंबर को शाम 6 बजे तक प्रभावी है।
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चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक निर्वाचन को लेकर कोई भी प्रत्याशी, राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न ही उसे संबोधित करेगा। चलचित्र, टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रिकार्डेड फोन कॉल या मोबाइल संदेश सहित अन्य माध्यमों के द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं किया जाएगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद कार्यक्रम आमजन को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, लोगों के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उसें 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं।
इसके अलावा कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है, सांसद या विधायक नहीं है तो वह साइलेंस पीरियड की अवधि में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकता है। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे चुनावों को लेकर पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ… धन्यवाद
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