मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के जबरदस्त तनाव के बीच बढ़ रहेगी कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब हॉस्टलों के अलावा पेइंग गेस्ट (पीजी) तथा किराए के कमरों में भी एंटी हैंगिंग डिवाईसेज लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने कोचिंग बाहुल्य एरिया का सर्वेक्षण भी स्टार्ट कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में हाल ही जिला प्रशासन ने हॉस्टल्स और कोचिंग सेंटर्स के लिए एक डिटेल्ड गाइडलाइन भी जारी की थी।
प्रशासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार हॉस्टल्स के सभी कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाईस लगाने का कार्य भी स्टार्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही किराए के कमरों में तथा पीजी पर रह रहे छात्रों की सुरक्षा के लिए भी ऐसे सभी रुम्स में एंटी हैंगिंग डिवाईसेज लगाने का प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया है।
ऐसे काम करती है एंटी हैंगिंग डिवाईस
इस डिवाईस में एक स्प्रिंग लगी होती है। जैसे ही छत से लटके पंखे पर 40 किलो से अधिक का वजन पड़ता है, पंखा तुरंत नीचे आ जाता है, और उससे लटकने वाले के पैर जमीन पर टिक जाएंगे। इसके साथ ही पंखे में एक अलार्म सिस्टम भी होता है जो पंखे के नीचे आते ही बजने लगता है। इससे सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और सुसाइड का प्रयास करने वालों को बचाया जा सकता है।