केकड़ी के पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को पीसीपीएनडीटी कोर्ट ने 22 साल पहले के प्रकरण में अब 3 साल की सजा सुनाई गई है। सिंगारिया के खिलाफ 30 जून 2001 को तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी अशफाक हुसैन ने जिले की पीसीपीएनडीटी कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था। इस मामले के अनुसार सिंगारिया ने तत्कालीन अजमेर एसीपी आलोक त्रिपाठी को जिला कलेक्टट्रेट के सभागार थप्पड़ मार दिया था। कोर्ट ने अब सिंगारिया को 3 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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यह था मामला
जिला सतर्कता समिति की बैठक में सिंगारिया कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, इसी बीच उन्हें कहा गया कि वो इन मुद्दों पर अगली बैठक में बात करें। इसी बात से सिंगारिया भड़क गए और गुस्से में एसपी आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मार दिया। इस मामले में ही बाबूलाल सिंगारिया के खिलाफ 30 जून 2001 में सिविल लाइंस थाने में धारा 332, 353, 186 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था। इसके बाद 3 नवंबर 2004 को पुलिस ने चार्जशीट पेश की। उस समय सिंगारिया कांग्रेस के केकड़ी सीट से विधायक थे।
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कुल 1 लाख 500 रुपए का जुर्माना
पीसीपीएनडीटी कोर्ट की एसजेएम सीमा ढाका ने इस मामले में फैसला सुनाया है। खबरों के मुताबिक 20 गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया गया है। उस समय कलेक्टर उषा शर्मा थी जो वर्तमान में मुख्य सचिव है। उन्ही की आखिरी गवाही हुई थी। धारा 332, 353, 186 आईपीसी के तहत दर्ज हुए मुकदमें में कुल 1 लाख 500 रुपए का जुर्माना लगाया है।