EPFO Circular: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ से जुड़े नियमों को लेकर नया अपडेट जारी किया है। नए सर्कुलर में ईपीएफ से जुड़े नए नियम सूचित किए गए हैं। साथ ही खाते में सदस्यों के नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग आदि फैक्ट्स को सही करने के लिए एक एसओपी भी जारी की गई है।
EPFO सर्कुलर में दी गई एसओपी से ईपीएफ सदस्यों की प्रोफाइल जानकारी को अपडेट करना आसान हो जाएगा। इसके जरिए क्लेम को भी आसानी से संशोधित किया जा सकेगा और पीएफ के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से भी बचा जा सकेगा।
नए सर्कुलर में इन चीजों की दी गई है अनुमति
नए EPFO एसओपी में सदस्य अपने नाम, लिंग, जन्म तिथि, पिता का नाम, संबंध, शादी का स्टेटस, डेट ऑफ जॉइनिंग होने की तारीख, छोड़ने का कारण, छोड़ने की तारीख, राष्ट्रीयता और आधार संख्या को खुद ही अपडेट कर सकेंगे। सही किए गए विवरण को सदस्य तुरंत ही देख भी पाएंगे।
ऐसे कर सकेंगे EPFO अकाउंट से जुड़ी डिटेल्स
अकाउंट में किसी भी तरह के अपडेशन के लिए EPF खाताधारक को सदस्य सेवा पोर्टल (Member Sewa portal) पर जाकर प्रोफाइल विवरण को सही करने के लिए अप्लाई करना होगा। उससे विवरण की पुष्टि के लिए डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे। छोटे-मोटे बदलावों के लिए कम से कम दो डॉक्यूमेंट्स तथा बड़े बदलावों के लिए न्यूनतम तीन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी।