- योजना के लाभ के लिए उम्र सीमा
- वृद्धजन पेंशन के लिए पात्रता व शर्तें
- वृद्धजन पेंशन के लिए आवेदन करने का तरीका
- जरूरी दस्तावेज-
- आवेदन राशि के भुगतान का तरीका
Rajasthan Govt. Scheme: राजस्थान सरकार की योजनाओं से प्रदेशवासियों को कई तरह की सुविधाओं का लाभ मिलता है। उन्हीं में से एक है 'मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना।' इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध नागरिकों के लिए प्रतिमाह कुछ राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। इस योजना का लाभ कई वृद्ध लोगों को प्राप्त हो रहा हैं। यदि आप राजस्थान सरकार की इस योजना के बारे में अधिक जानना चाहते है तो यह लेख पूरा पढ़े। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना का लाभ प्रदेश का कोई भी वृद्ध नागरिक उठा सकता है।
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योजना के लाभ के लिए उम्र सीमा
– महिला की उम्र 55 वर्ष से अधिक
– पुरुष की उम्र 58 वर्ष से अधिक
वृद्धजन पेंशन के लिए पात्रता व शर्तें
– राजस्थान का नागरिक (मूल निवासी) होना जरुरी है।
– राज्य का मूल निवासी होने के साथ-साथ वर्तमान में भी राज्य में रह रहा हो।
– जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो। अथवा
– प्रार्थी एवं पत्नी/पति की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 48000 रुपये से कम होनी चाहिए।
ध्यान दें- बी.पी.एल./ अंत्योदय/ आस्था कार्डधारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्राप्त होगी।
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वृद्धजन पेंशन के लिए आवेदन करने का तरीका
– सबसे पहले मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ को ओपन करें।
– मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क 33 रुपये निर्धारित है। इसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाना होगा।
जरूरी दस्तावेज-
– आधार कार्ड की प्रति
– जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति।
आवेदन राशि के भुगतान का तरीका
भुगतान डीबीटी के माध्यम से खाते में किया जाता है। एक माह में एक बार योजना का तय राशि खाते में डाली जाती है।
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