राजस्थान परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की कवायद शुरू कर दी है। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब राजस्थान में पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाई जा सकेंगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स के साथ अनुबंध किया है। वाहन सुरक्षा को देखते हुए राजस्थान के परिवहन विभाग ने यह अभियान आरंभ किया है।
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हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने का क्या तरीका है?
पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए SIAM की वेबसाइट पर वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में 1 अप्रैल 2019 के बाद के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाई जा रही है, लेकिन इससे पहले के रजिस्टर्ड वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लग पाई है। यही वजह है कि यह अभियान शुरू किया जा रहा है। पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चैसिस नंबर डालने होंगे, उसके बाद आप नंबर प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे। फिर ऑनलाइन फीस जमा कर बुकिंग कन्फर्म की जा सकेगी। निर्धारित डेट पर डीलर के कार्यालय जाकर आप अपने वाहन के यह आधुनिक नंबर प्लेट लगवा सकेंगे।
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नई नंबर प्लेट से क्या होगा?
इस नई नंबर प्लेट से अपराधियों की धर पकड़ में टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उन्हें ट्रेक किया जा सकेगा। साथ ही वाहन चोरी पर भी लगाम लगेगी। परिवहन विभाग की मानें तो राजस्थान में ऐसे वाहनों की संख्या में करीब 60 लाख है जिनके यह नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। ऐसे वाहन मालिकों को 30 जून 2024 तक अपने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद पुलिस चालान करना शुरू कर देगी। दुपहिया वाहन के लिए 425 रुपए में, तिपहिया के लिए 470 रुपए, कार के लिए 695 रुपए, मध्यम एवं भारी मोटर यान के लिए 730 रुपए और ट्रैक्टर और कृषि कार्य से जुड़े वाहनों के लिए 495 रुपए दर निर्धारित की गई है।