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ITR भरते समय ध्यान रखें ये बातें, वर्ना जुर्माना देना पड़ सकता है

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR भरने को लेकर कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हुए हैं। इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है और गलत तरह से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कारण जुर्माना भरने या सजा काटने की नौबत आ सकती है। जानिए इन नियमों के बारे में

ITR में बताएं शेयरों की खरीद-फरोख्त के बारे में

अगर आप शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में काम करते हैं तो अपनी आईटीआर में उसकी पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। एक वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपए से अधिक के निवेश पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछताछ भी कर सकता है। यह जानकारी आईटीआर में नहीं देना आपके लिए भविष्य में संकट बन सकता है।

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ITR में बताएं कहां प्रोपर्टी खरीदी या बेची

आप जिस वर्ष के लिए आईटीआर भर रहे हैं, उस वर्ष अगर आपको कोई प्रोपर्टी खरीदी या बेची है तो उसकी पूरी जानकारी भी रिटर्न में देना जरूरी है। आपको प्रोपर्टी खरीदने के लिए पैसा कहां से मिला, इसको सोर्स भी बताना होगा। ऐसा नहीं करने पर विभाग की ओर से आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।

FD में कितना पैसा है जमा, बताना होगा ITR में

हम सभी अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए फिक्स्ड डिपोजिट (FD) में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसकी भी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में देना जरूरी है, खासतौर पर तब, जब आपके पास दस लाख रुपए से अधिक की राशि फिक्स्ड डिपोजिट में जमा हो। एफडी की राशि कहां से आई, यह जानकारी भी देनी होगी।

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बैंक खाते में पैसा जमा कराने की डिटेल भी देनी होगी

अगर आपने अपने किसी एक बैंक खाते या सभी बैंक खातों को मिलाकर एक साल में दस लाख रुपए या इससे अधिक की राशि जमा कराई है तो उसकी भी पूरी जानकारी आईटीआर में देनी होगी। आपको बताना होगा कि यह राशि कहां से आई, अन्यथा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछताछ भी कर सकता है।

क्रेडिट कार्ड बिल जमा कराने की भी देनी होगी जानकारी

यदि आपने अपने किसी एक या भी क्रेडिट कार्ड बिल्स का पेमेंट करने के लिए एक बार में एक लाख रुपए से अधिक का कैश जमा कराया है तो उसकी जानकारी देना भी अनिवार्य है। यदि पूरे साल में दस लाख रुपए या अधिक का कैश जमा कराया है तो उस पैसे का सोर्स भी बताना होगा।

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