केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में सुबह 11:00 बजे अटल ऊर्जा भवन में 'सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे। सहारा इंडिया की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 'सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट' से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (CRCS) में ट्रांसफर किए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CRCS में ट्रांसफर होंगे 5,000 करोड़
यह पोर्टल सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की ओर से वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से उन निवेशकों के पैसे वापस दिए जाएंगे जिनके निवेश की अवधि पूरी हो चुकी है। सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों की शिकायतों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन वास्तविक सदस्यों की बकाया भुगतान के लिए 'सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट' से 5,000 करोड़ CRCS में ट्रांसफर किए जाएंगे।
रिफंड की यह है पूरी प्रोसेस
सहारा में निवेश किए गए पैसों को वापस पाने के लिए सबसे पहले https://mocrefund.crcs.gov.in/ पोर्टल पर जाए। यहां होमपेज पर जमाकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अपना आधार नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा उसे दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें।
इसके बाद फिर से आधार नंबर और ओटीपी की प्रक्रिया करनी होगी। फिर नियम और शर्तों को पढ़कर 'मैं सहमत हूं' पर क्लिक करें। यहां पर आपके बैंक का नाम, जन्मतिथि सहित पूरी जानकारी आ जाएगी। फिर जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें। दावा राशि 50 हजार से ज्यादा है तो पेन कार्ड की डिटेल्स दें। साथ ही सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि भी भरें। अगर आपने कोई लोन लिया है या पार्शियल पेमेंट मिला है तो इसकी जानकारी भी देनी होगी।