आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है, इसके बाद 1 अगस्त से ITR जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगस्त में 14 दिन बैंक की छुट्टियां रहने के कारण बंद रहेंगे। प्रशासन की ओर से ITR की डेडलाइन को आगे बढ़ाने को लेकर फिलहाल कोई विचार नहीं है। इसलिए डेडलाइन से पहले ही अपना आईटीआर सबमिट कर देवें।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 234 एफ के अनुसार 31 जुलाई के बाद ITR सबमिट करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना 1 अगस्त से लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच जिनकी आय है, उन्हें 1000 रुपये और 5 लाख से अधिक आय वालों को 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।
अगस्त में बैंक की 14 दिन छुट्टी
रिजर्व बैंक कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में 14 दिन बैंक बदं रहेगा। इनमें संडे, सेकंड और फोर्थ सटरडे भी शामिल है। वहीं 8 राज्य सरकार की ओर से सरकारी छुट्टियां होगी। कुछ राज्यों में पब्लिक और कमर्शियल बैंक पारसी
नववर्ष, ओणम और रक्षाबंधन जैसे विशेष दिवस पर बंद रहेंगे। इनके अलावा आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को स्टोक मार्केट भी बंद रहेगा। बाकी के दिनों में मार्केट खुला रहेगा।
नए वित्त वर्ष में सरकारी कर्मचारियों और बिजनेसमैन को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आयकर दाताओं के लिए बड़ी माथापच्ची का काम होता है इनकम टैक्स रिटर्न भरना। अगर इसे समय पर नहीं भरे तो हो सकता है कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकार के खजाने में जमा हो जाएगा। लेकिन समय रहते आईटीआर भर दें तो ये सारी मुसीबतें नही होगी। इसी तरह सीबीडीटी (CBDT) की ओर से 2022-23 के लिए टैक्स रिटर्न भरने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की है। इस तारीख तक टैक्सेबल इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।