आम तौर पर आपने अपने आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया होगा। लेकिन अब से आधार कार्ड जन्मतिथि का सत्यापन करने के लिए एक वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि EPFO ने फरमान जारी किया है। EPFO ने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के वैलिड डाक्यूमेंट्स की लिस्ट से आधार कार्ड को हटाने का फैसला यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के निर्देश के बाद लिया है।
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कौन है EPFO?
EPFO यानी एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, भारत की एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला शासकीय संगठन जिसे हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नाम से भी जानते हैं। पेंशनभोगी कर्मचारी इससे अच्छी तरह वाकिफ है।
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पहचान और निवास के प्रूफ लिए है आधार कार्ड
UIDAI ने अपने सर्कुलर में कहा था कि आधार एक 12 अंकों की यूनीक आईडी है। इसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह पूरे देश में आपकी पहचान और स्थायी निवास के प्रूफ के तौर पर मान्य है। हालांकि इस पर डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है, लेकिन आप इसे जन्मतिथि के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वैसे दसवी की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र जन्मतिथि प्रमाण के तौर पर काम में लिये जाते हैं।
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