वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका है। आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है। जिन लोगों ने अभी तक ITR फाइल सबमिट नहीं की है उनके पास बिना किसी पेनल्टी के आईटीआर भरने का आज रात 12 बजे तक का समय बचा है। इसके बाद 1 अगस्त से पेनल्टी लगाई जाएगी।
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अगर अब तक के आंकड़ें की बात करें तो 30 जुलाई की शाम तक 6 करोड़ आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं। वहीं 26.76 लाख तो सिर्फ 30 जुलाई को ही दाखिल हुए थे। वहीं अगस्त में 14 दिन तो बैंक की छुट्टियां ही रहेगी। इसलिए डेडलाइन से पहले ही अपना आईटीआर भर दें। रिजर्व बैंक कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में 14 दिन बैंक बदं रहेगा। इनमें संडे, सेकंड और फोर्थ सटरडे भी शामिल है। वहीं 8 राज्य सरकार की ओर से सरकारी छुट्टियां होगी। कुछ राज्यों में पब्लिक और कमर्शियल बैंक पारसी नववर्ष, ओणम और रक्षाबंधन जैसे विशेष दिवस पर बंद रहेंगे।
कितना लगेगा जुर्माना
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 234 एफ के अनुसार 31 जुलाई के बाद ITR सबमिट करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना 1 अगस्त से लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच जिनकी आय है, उन्हें 1000 रुपये और 5 लाख से अधिक आय वालों को 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।