भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश में मौजूद सभी बैंकों का नियंत्रण करता है। यदि कभी किसी बैंक में किसी तरह की गड़बड़ होने की आशंका होती है अथवा ग्राहकों के हितों पर कोई खतरा दिखाई देता है तो आरबीआई उस पर तुरंत एक्शन भी लेता है। रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के एक बैंक की खराब होती फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उस पर कई तरह के रेस्ट्रिक्शन्स लगा दिए हैं।
बैंक ग्राहक अपने खाते से नहीं निकाल पाएंगे पैसा
रिजर्व बैंक के नए आदेशानुसार महाराष्ट्र स्थित शिरपुर मर्चेंट्स कॉपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। सहकारी क्षेत्र का यह बैंक अब कोई भी नया लोन नहीं दे सकेगा। बैंक किसी अन्य क्षेत्र में नया निवेश भी नहीं कर पाएगा। बैंक द्वारा अपने किसी भी संपत्ति या एसेट्स को ट्रांसफर करने पर भी रोक लगा दी गई है।
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बैंक ग्राहक भी नहीं निकाल सकेंगे पैसा
RBI ने कहा है कि नए निर्देशों के तहत बैंक के ग्राहक अपने सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट (चालू खाते) से भी किसी तरह का पैसा नहीं निकाल पाएंगे हालांकि वे इस पैसे से लोन की किस्त चुका सकेंगे। शिरपुर मर्चेंट्स कॉपरेटिव बैंक पर लागू किए गए ये प्रतिबंध 8 अप्रैल 2024 को सायं कारोबार बंद होने से आरंभ होंगे और अगले छह महीनों तक लागू रहेंगे।
बैंक डूबने पर ग्राहकों को मिलेंगे 5 लाख रुपए तक
प्रतिबंधों की व्याख्या करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये सभी प्रतिबंध बैंक का लाइसेंस रद्द करने के लिए नहीं है। वरन बैंक की खराब होती माली हालत को सुधारने के लिए है। प्रतिबंध अगले छह माह तक लागू रहेंगे। इस दौरान बैंक की वित्तीय स्थिति सुधरेगी तो प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। दुर्भाग्यवश यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में बैंक ग्राहकों को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपए तक की बीमा दावा राशि मिल सकेगी।