जयपुर। बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)चलाई जा रही है। भारत सरकार ने “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” कार्यक्रम के तहत 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की। जानते हैं इस योजना के लिए कौन पात्र है, कौन इस योजना के तहत खाता खोल सकता है। इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए प्रति वर्ष निवेश किए जा सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कौन खोल सकता है (Who can open account in Sukanya Samriddhi Yojana)
यह छोटी बचत योजना है जिससे बेटियों के भविष्य में होने वाले खर्चों की पूर्ति करने में मदद मिलती है। इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के माता-पिता खाता खोल सकते हैं। बालिका के कानूनी अभिभावक भी यह अकाउंट खुलवा सकते हैं।
क्या गोद लेने वाला अभिभावक खाता खोल सकते हैं?
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में बालिका के वास्तिवक माता-पिता के अलावा कानूनी रूप से गोद लेने वाला अभिभावक (Guardian) भी इसके लिए योग्य माना जाता है। लड़की के लिए कानूनी रूप से जो उसे गोद लेते हैं वो भी अकाउंट खुलवा सकते है। इसके साथ ही माता-पिता के न रह जाने पर, दादा-दादी भी कानूनी अभिभावक की प्रक्रिया पूरी करके उसके लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं।
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तीन लड़कियों के लिए कैसे खोले खाता
जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत एक माता-पिता अपनी सिर्फ 2 बेटियों के लिए ही सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। एक परिवार की केवल दो बेटियों का ही खाता इस योजना के तहत खोला जा सकता है। लेकिन उनकी बेटियां जुड़वा (Twins) है तिड़वा (Triplets) हुई हैं तो फिर तीसरी या चौथी लड़की के लिए भी खाता खुलवा सकते हैं। बता दें कि इस योजना के तहत अब सरकार की ओर से 7.6 फीसदी ब्याज का लाभ दिया जा रहा है।