देशभर में हर महीने की पहली तारीख को महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं। आज यानि 1 अगस्त से देश में वित्तीय जगत से जुड़े कई नियमों में बदलाव हुए हैं जो नागरिकों को जानना जरूरी है। सिलेंडर से लेकर आईटीआर के अलावा जीसएटी नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। ये सारे बदलाव आम आदमी की जेब पर असर करने वाले हैं। जानतें हैं उन खास नियमों के बारे में-
1. GST
जीएसटी और क्रेडिट कार्ड के भुगतान संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है। 1 अगस्त से 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस देना पड़ेगा। इसलिए इस दायरे में आने वाले कारोबारियों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है।
2. ITR
आयकर रिटर्न भरने की 31 जुलाई अंतिम तारीख थी। आज 1 अगस्त से आईटीआर फाइल करने पर पेनल्टी लगाई जाएगी। आज से 2.5 लाख से 5 लाख के बीच जिनकी आय है, उन्हें 1000 रुपये और 5 लाख से अधिक आय वालों को 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।
3. कमर्शियल सिलेंडर
आज से कमर्शियल सिलेंडर पर 100 रुपये कम हो गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपये घटाए है। आज से दिल्ली में इसके दाम 1,680 रुपये हो गए हैं। वहीं कोलकाता में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1,802.50 रुपये, मुंबई में 1,640.50 रुपये और चेन्नई में यह 1,852.50 रुपये है।
4. विंडफॉल टैक्स
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने आज से डोमेस्टिक क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। क्रूड पेट्रोलियम पर स्पेशल ऐडिशनल एक्साइज ड्यूटी अब 1600 रु. प्रति टन से बढ़ाकर 4250 रु. प्रति टन हो गई है। वहीं पेट्रोल और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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