बीएसटीसी और बीएड अभ्यर्थियों को लेकर रीट लेवल वन के सलेक्शन के लिए चल रहे विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि थर्ड ग्रेड लेवल 1 टीचर भर्ती के लिए बीटीसी डिप्लोमा धारक ही योग्य होंगे।
इससे बीएसटीसी डिग्री वालों में जहां खुशी की लहर दौड़ गई वहीं बीएड डिग्री धारकों को तगड़ा झटका लगा। यह फैसला जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की गई थी। इन अपीलों पर फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के खिलाफ बीएड डिग्रीधारियों की अपीलों को खारिज कर दिया।
कोर्ट का कहना है कि बीएड डिग्रीधारी अब लेवल-1 के लिए अपात्र माने जाएंगे। यह मामला साल 2018 में शुरू हुआ। एनसीटीई की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि बीएड डिग्री धारक रीट लेवल वन के लिए योग्या होंगे।
वहीं एनसीटीई की ओर से यह भी कहा गया था कि बीएड डिग्री धारकों को लेवल वन पास करने के बाद नियुक्ती से पहले 6 महीने में ब्रिज कोर्स करना होगा। एनसीटीई के नोटिफिकेशन के लिए बीएसटीसी वालों की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने बीटीसी डिप्लोमा धरकों को लेवल-1 के योग्य माना था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है।