जयपुर। Chhatra Protsahan Yojana : किसानों की बेटियों पर सरकार मेहरबान है जिसके तहत उन्हें 40000 रूपये तक हर साल दिए जा रहे हैं। यह राशि राजस्थान सरकार की भजनलाल सरकार द्वारा किसानों की बेटियों को प्रोत्साहन (Rajasthan Chhatra Protsahan Yojana) के तौर पर दी जा रही है। इस योजना के तहत किसानों की बेटियों को 15000 रूपये से लेकर 40000 रूपये उनकी पात्रता के अनुसार प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। इसमें सबसे खास बात ये है कि इस योजना फायदा आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन करके उठा सकते हैं।
योजना का उद्देश्य
सरकार की यह योजना किसानों उन बेटियों के लिए जो कृषि विषय में अध्ययन कर रही हैं। उनके प्रोत्साहित के लिए ही यह राशि दी जा रही है ताकि वो अपनी पढ़ाई अनवरत रूप से बिना किसी बाधा के कर सके।
इन छात्राओं को मिल रहा लाभ
— कृषि विषय लेकर सीनियर सैकेण्डरी में अध्ययनरत छात्राओं को राशि रूपये 15000 प्रतिवर्ष की दर से 11 वीं एवं 12 वीं कक्षा के लिए दिए जा रहे हैं।
— कृषि स्नातक शिक्षा जैसे उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण व श्री कर्ण नरेन्द्र व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, जोबनेर में अध्ययनरत छात्राओं को 25000 रूपये प्रतिवर्ष की दर से 4/5 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए दिए जा रहे हैं।
— कृषि स्नात्कोत्तर शिक्षा (एम.एस.सी.कृषि) में अध्ययनरत छात्राओं को 25000 रूपये राशि प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए दिए जा रहे हैं।
— कृषि विषय में पी.एच.डी. में अध्ययनरत छात्राओं को 40000 रूपये प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष के लिए दिए जा रहे हैं।
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योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता
सरकार की इस योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी ऐसी छात्राएं को दिया जा रहा है जो राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है। इसके अलावा गत वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्राओं को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेने वाली या जिन छात्राओं ने श्रेणी सुधार हेतु उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लिया हो और जिन छात्राओं ने सत्र के मध्य विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय छोड़ दिया हो उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
छात्राएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए राजकिसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/login/2?SubsidyId=9 पर जनाधार के माध्यम से स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।
आवश्यक दस्तावेज
— मूल निवास प्रमाण पत्र
— गत वर्ष की अंकतालिका