Govt jobs 2024: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के संबंध में एक बड़ा फैसला दिया हैं। राजस्थान के राम लाल जाट (Ram Lal Jat) की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि, राज्य सरकार के नियम और राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर किसी हस्तक्षेप की जरुरत नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए एक समान नियम पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी हैं। चलिए जानते है क्या हैं पूरा मामला-
दरअसल, राजस्थान के राम लाल जाट 2017 में सेवा से रिटायर हुए थे। उन्होंने 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। लेकिन, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) का हवाला देकर उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया था। नियम के तहत 1 जून 2002 को या उसके बाद जिसके दो से अधिक बच्चे हैं, वह राज्य सरकार की नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। इस वजह से जाट का आवेदन खारिज हुआ।
यह भी पढ़े: Latest Police Job 2024: 12वीं पास के लिए कांस्टेबल बनने का मौका, फटाफट करें आवेदन
इस नियम के खिलाफ राम लाल ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 में फैसला सुनाया कि, नियमों का निर्धारण पूरी तरह से नीति के दायरे में हैं। ऐसे में अदालत द्वारा हस्तक्षेप करना सही नहीं हैं। इसके बाद जाट ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया हैं। कोर्ट ने कह दिया है कि, हाईकोर्ट के फैसले में किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।
Naresh Meena News : जयपुर। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उप चुनाव का…
Jaipur News : जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) के निर्देश पर…
Madan Rathore News : जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (Madan Rathore) आज (गुरूवार) श्रीगंगानगर…
जयपुर। Sas Ki Sas Banungi Main : राजस्थान की राजधानी जयपुर अपनी कई खूबियों की…
Kirodi Meena News : राजस्थान में जहां एक ओर उपचुनावों के नतीजे आने वाले हैं।…
Hanuman Beniwal News : जयपुर। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग…