राजस्थान सरकार नए कर्मचाारियों की नियुक्तियां ही नहीं पुराने कर्मचाारियों को नई सुविधाएं दे रही है। अब अपने पार्टटाइम कर्मचारियों को खुशी की सौगात दे रही है। राज्य सरकार अपने अधीन काम करने वाले पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए नए रूल्स लागू करने की तैयारी कर रही है। जिसमें उन्हें भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा दी जाएगी।
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नए नियम होंगे लागू
राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में फुल टाइम कर्मचारियों ही नहीं पार्ट टाइम मानदेय कर्मियों की सुविधाओं को देखते हुए यह कार्य किया गया है। इससे पहले ऐसा कोई रिटायरमेंट का रूल उनके लिए नहीं था। इसके बाद उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल राज्य सरकार प्रदेश में पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर महत्वपूर्ण लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के कार्य को अप्रूव किया है। इन नियमों के साथ ही मानदेय पर काम कर रहे कार्मचारियों के लिए भी 2 से 3 लाख रुपये तक के रिटायरमेंट सहायता पैकेज निश्चित हो सकेगा।
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सेवा की अवधि के अनुसार मिलेगा परिलाभ
फिलहाल इस प्रारूप पर मंत्रिमंडल की सहमति मिलने का इंतजार है। जिसके बाद नियमों में आने वाले पार्ट टाइम कार्मिकों को अपनी सेवा पूरी करने के बाद मृत्यु या सेवानिवृत्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति परिलाभ का फायदा मिल सकेगा। इसके बा कार्मिक के 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 2 लाख, 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 2.50 लाख, 20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 2.75 लाख और 25 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 3 लाख रुपये परिलाभ के तौर पर दिए जाएंगे। यही नहीं कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर 3 लाख रुपए दिए जाने प्रस्तावित हुए हैं।
इन्हें मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट वर्ष 2023-24 में ही पार्ट टाइम आधार पर मानदेय कर्मियों के लिए नए नियम बनाने की घोषणा कर दी थी। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक आदि को को शामिल किया गया है। जिससे उन्हें भी संरक्षण और आर्थिक सहयोग मिल सके।