राजस्थान के नौजवानों के लिए कोर्ट की ओर से राखी से ठीक पहले एक बहुत अच्छा तोहफा दिया गया है। जिससे करीब 13 हजार बेरोजगारों को नौकरी मिलने का रास्ता खुल गया है। दरअसल राजस्थान में पिछले 1 माह से 13 हजार पदों की भर्तियां अटकी हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से स्टे हटा दिया है।
जिससे कई सारे विभागों में हजारों भर्तियां बहुत जल्द होने के आसार बन रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट का स्टे हटने से फार्मसिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, होम्योपैथी मडिकल ऑफिसर व आयुर्वेद मडिकल ऑफिसर के रिक्त पदों पर अब भर्तियां हो सकेंगी। यह निर्देश हाईकोर्ट जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने जारी किए।
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सब के साथ नहीं होगा न्याय
इन पदों पर भार्तियों के लिए पहले मैरिट और बोनस अंकों को आधार बनाया जा रहा था। जिसमें अकेडमिक अंकों को आधार बनाकर मैरिट बनाकर और अनुभव के आधार पर भी बोनस अंक देने का काम किया जा रहा था। इस पर कई दर्जन याचिकाएं दर्ज की गई थी। जिसमें पहले की अकेडमिक डिग्री के आधार पर दी जाने वाली नौकरी को अन्य अभ्यर्थियों के लिए गलत माना था। यही नहीं इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी माना गया था।
कोर्ट का कहना हर जगह है अलग पैटर्न
कोर्ट के अनुसार हर राज्य में शिक्षा का अलग पैटर्न है। जिससे वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का तरीका हो या एक्जाम पैटर्न सब बदल जाता है। ऐसे में यहां से मिले नंबरों के आधार पर भर्ती किया जाना पूरी तरह सही नहीं होगा। इसलिए भर्ती करने से पहले सभी की रिटन परीक्षा होना जरूरी है।
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