कार्यस्थलों और काॅलेजों में आए दिन आ रहे यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए एनएमसी की ओर से एक कड़ा कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की ओर से देश में सभी संस्थानों में यौन उत्पीड़न रोकने के लिए प्रावधानों के अनुपालना के निर्देश दिये हैं। जिसमें अधिनियमों के तहत यौन उत्पीड़न की जांच के लिए कमेटी का गठन करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी मेडिकल काॅलेजों से अनुरोध भी किया जा रहा है। जिसमें कार्यस्थल पर अधिनियम 2013 तहत यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध, निवारण का हवाला दिया गया है।
संस्थानों को रखनी होगी जानकारी
संस्थानों को आईसीसीएस, एलसीएस, आईसी के गठन ही नहीं संरचना के बारे में भी सभी आवश्यक जानकारी रखनी होंगी। इसमें कई सारे डेटा को संस्थान की ओर से अपडेट रखना होगा। इसके लिए यहां नामित व्यक्तियों के आई डी, ई मेल, फोन नंबर, शिकायत की निर्धारित प्रक्रिया को संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाना होगा। इसे हर थोड़े समय में अपडेट करना भी आवश्यक होगा।
mukhyamantri ayushman arogya yojana : जयपुर। प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा…
BJP MP Anil Bonde on Rahul Gandhi : नई दिल्ली। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे…
Rajasthan By-Election : राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को बैठक…
जयपुर। Jobs In Japan : राजस्थान के युवाओं को अब देश ही नहीं बल्कि विदेश…
Virat Kohli took Gautam Gambhir interview : टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर (Gautam…
जयपुर। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में सियासी बवाल भले…