Rajasthan Private Schools Guideline: राजस्थान में शिक्षा को लेकर भजनलाल सरकार कई बड़े फैसले कर रही है। इस कड़ी में सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले ही बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती फीस और पेरेंट्स की समस्याओं का हमेशा के लिए खात्मा होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 10 सूत्री गाइडलाइन तैयार की है और इसकी पालन नहीं करने पर प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बताया कि प्रदेश में सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए पूर्व निर्धारित प्रावधान के तहत गाइडलाइन तैयार की गई है, ताकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इस आदेश के बाद गाइडलाइन की पालन करवाना शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अगर इसके बावजूद इन नियमों का पालना नहीं होता है तो शिक्षा विभाग का संबंधित अधिकारी और स्कूल इसके लिए जिम्मेदार होगा।
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पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया जाए। स्कूल स्तरीय फीस कमेटी का गठन हो कमेटी के सदस्यों का नाम, पता और उनके मोबाइल नंबर पीएसपी पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी होगा।
कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस को पीएसपी पोर्टल पर सालाना और मासिक रूप में अपडेट करना अनिवार्य है।
कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस के अलावा किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्कूल प्रशासन द्वारा फीस के नाम पर की गई वसूली को लौटाना होगा।
कमेटी द्वारा निर्धारित फीस तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए होगी।
प्राइवेट स्कूल नियमों की पालना करते हुए शैक्षणिक सत्र के लिए किताबों का चयन करना होगा। जिसकी जानकारी लेखक का नाम, किताब की कीमत एक महीने पहले ही स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर जानकारी देना होगा।
प्राइवेट स्कूलों में जूते, टाई, पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, बेल्ट जैसे सामान की बिक्री के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना होनी चाहिए।
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प्राइवेट स्कूलों में विशेष योग्यजन (दिव्यांग) स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए नियमों की पालन होनी चाहिए।
प्रताड़ना की शिकायतों पर त्वरित सुनवाई के साथ ही दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही होनी चाहिए।
गाइडलाइन और समस्त सूचनाओं को अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
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