जयपुर। RTE Yojana के तहत Apply करने पर बच्चों का स्कूल में एडमिशन फ्री (Free Admission) किया जाता है। दरअसल, भारत सरकार द्वारा सन 2005 में शिक्षा का अधिकार एक्ट लाया गया था जिसके हत भारत सरकार ने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त की हुई है। इस कानून के तहत प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। RTE Yojana के तहत बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होती है। यह फीस सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों को दी जाती है। ऐसे में RTE Yojana के द्वारा गरीब परिवारों के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों बेहतर शिक्षा हासिल करने का मौका मिलता है। तो आइए जानते हैं के RTE Yojana में कैसे Apply करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
RTE Yojana के तहत गरीब बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों के फ्री एडमिशन किया जाता है। हालांकि, स्कूल में लगने वाली स्कूल फीस सरकार द्वारा वहन की जाती है।
योजना का नाम — RTE Yojana
कौन लाभ उठा सकता है— राज्य में रहने वाले गरीब विद्यार्थी
योजना का उद्देश्य — गरीब बच्चों को निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देना
स्कूल में लाभ लेने वालों प्रतिशत — 25%
सरकार का मंत्रालय — आरटीई (शिक्षा का अधिकार)
आवेदन कैसे करें — ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट— https://rajpsp.nic.in/PSP2/Home/home.aspx
भारत सरकार द्वारा RTE Yojana शुरू करने के पीछे का उद्देश्य गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना है। गरीब परिवारों के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब इस योजना के तहत आप उनको प्राइवेट स्कूलों में भी 25 परसेंट का आरक्षण मिला हुआ है जिसका लाभ उठा सकते हैं। इस कानून के तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई है। आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए छात्रों को कोई भी फीस नहीं देनी होती। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई के दौरान गरीब बच्चों को भी वो ही सुविधाएं मिलती है है जो अमीर बच्चों को मिलती है।
RTE Yojana के तहत शिक्षण वर्ष वर्ष 2024–25 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू है। ऐसे में इच्छुक इस विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इस योजना में चुने गए विद्यार्थियों की सूची अप्रैल में जारी की जाएगी।
आरटीई योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए।
— RTE Yojana के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं।
— आवेदन करने वाला विद्यार्थी मूल रूप से उसी राज्य का रहने वाला होना चाहिए।
— आवेदक के परिवार के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए।
— आवेदन करने वाले विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
— इस कार्यक्रम में केवल निजी विद्यालयों में सीटें उपलब्ध हैं।
— इस योजना के हत सभी प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए अपने स्कूल की कुल सीटों का 25 प्रतिशत आरक्षित रखनी होती है।
— आवेदक के अभिभावक कोई भी सरकारी नौकरी के पद पर नहीं होने चाहिए।
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RTE Yojana के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन पाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना जरूरी है।
— बच्चे का आधार कार्ड
— आवासीय प्रमाण पत्र
— आय प्रमाण पत्र
— जन्म प्रमाण पत्र
— जाति प्रमाण पत्र
— राशन कार्ड
— मोबाइल नंबर
— पासपोर्ट साइज फोटो
— इस योजना के तहत बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर जाना है।
— इसके बाद होम पेज पर छात्र ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर क्लिक करें।
— फिर एक नया पेज खुलकर आएगा जहां आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा।
— अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें।
— न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने पर एक यह नया पेज खुलेगा।
— यहां पर आपसे कुछ जानकारियां पूछी जाएगी जिनको भरना है।
— इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड डालें और रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।
— इस प्रकार वेबसाइट पर आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
— इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया मिलेगा।
— उस रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर के सहारे आप दोबारा इस वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं।
— लोगिन करने के बाद आपके सामने एक आवेदन फार्म ओपन होगा।
— आपको यह आवेदन फॉर्म सावधानी पूर्वक भरना है।
— फिर सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं।
— फिर नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
— इस प्रकार आप अपने बच्चों का आवेदन RTE Yojana के तहत कर सकते हैं।
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