- डीलर को पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य
- अब तक 52 लाख फोन कनेक्शन बंद
- 30 सितंबर से पहले करना होगा ये काम
जयपुर। कुछ सालों पहले लोग एक से अधिक सिम कार्ड रखते हैं। अलग-अलग नंबर से वॉट्सऐप बनाते थे और लोगों को परेशान करते थे। इसे देखते हुए सरकार ने मोबाइल फोन के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियम बनाए थे। नए नियमों के तहत एक साथ सिम जारी नहीं की जा सकती। ताकि सिम कार्ड के जरिए हो रहे फ्रॉड को रोका जा सके और यूजर्स की परेशानियां दूर हो।
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डीलर को पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य
इस नियम के आने के बाद डीलर को सिम जारी करने से पहले सिम कार्ड का वेरिफिकेशन करना होगा। डीलर्स को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ-साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना होगा। इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। अगर कोई भी डीलर्स इस नियम को तोड़ता है तो उन्हें यह भारी पड़ेगा। नियम का उल्लंघन करने पर डीलर को 10 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
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अब तक 52 लाख फोन कनेक्शन बंद
सरकार ने सिम कार्ड फ्रॉड को लेकर मामले सामने आने पर यह फैसला लिया है। इससे कई यूजर्स को अपने जीवनभर की कमाई से हाथ धोना पड़ा था। खबरों के मुताबिक सरकार ने अब तक धोखाधड़ी जैसे मामलों में लिप्त करीब 66 हजार whatsapp अकाउंट्स को बंद कर दिया है। इसके साथ ही 52 लाख फोन कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। वहीं 67 हजार सिम कार्ड डीलर्स को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सिम कार्ड से फ्रॉड करने वालों के खिलाफ 300 से ज्यादा FIR की गई है। स्कैमर्स के करीब 8 लाख बैंक वॉलेट्स भी शामिल है।
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30 सितंबर से पहले करना होगा ये काम
टेलिकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा नया नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। ऐसे में 30 सितंबर से पहले जितने भी प्वाइंट ऑफ सेल हैं उन्हें रजिस्टर कराना होगा। जो व्यापारी सिम कार्ड बेचते हैं उन्हें वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए 12 महीने का समय दिया जाता है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि अगर कोई डीलर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है और सिम कार्ड बेचता है तो उसे 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।