15 August Flag Hoisting Rules: भारत इस वर्ष अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के इस जश्न में आपको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान से बचना होगा। हमारे संविधान में तिरंगे को लेकर विशेष नियम निर्धारित किये गए है। इन नियमों को भूल से भी तोड़ने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर जेल हो सकती है। आजादी के इस मौके पर भारत सरकार ने ‘हर घर तिरंगा अभियान’ भी चला रखा है, जो 13 से 15 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान देश का हर नागरिक अपने-अपने घरों में तिरंगा फहरा सकता है। लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। चलिए जानते है उन नियमों के बारे में।
तिरंगा फहराने के नियम
(Tiranga Fahrane Ke Niyam)
- – पानी में भीगे हुए और क्षतिग्रस्त तिरंगे को कभी भी फहराएं नहीं।
- – फहरे हुए तिरंगे में रंगों का क्रम केसरिया, सफेद और हरा हो।
- – नए नियम के मुताबिक तिरंगे को दिन या रात 24 घंटे फहरा सकते है।
- – तिरंगा 3.2 अनुपात और 24 अशोक चक्र की तीलियों वाला होना चाहिए।
- – भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का आकार आयताकार ही होना चाहिए।
- – किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जमीन से टच नहीं होना चाहिए।
- – राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से ऊंचा और कोई ध्वज नहीं लगाया जा सकता है।
- – राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के किसी भी भाग को जलाया नहीं जा सकता है।
- – तिरंगे का मौखिक या शाब्दिक तौर पर अपमान करना भी देशद्रोह है।
- – तिरंगे झंडे पर कुछ लिखा नहीं जा सकता और इसे फेंका नहीं जा सकता।
- – संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही गाड़ी पर तिरंगा लगाने का अधिकार रखते है।
- – मोटर कार पर झंडा एक डंडे की मदद से ही फहराया जाना चाहिए।
नियम अनुसार एक मोटर कार पर झंडा बोनट के सामने या फिर उसके मध्य में लगाना चाहिए। या फिर कार के सामने दाहिनी ओर मजबूती से लगाएं। भारत ध्वज संहिता का उल्लंघन राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के अपमान की रोकथाम के तहत दंडनीय अपराध है। इसके लिए धारा 3.23 को समझना चाहिए।