15 August Flag Hoisting Rules: भारत इस वर्ष अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के इस जश्न में आपको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान से बचना होगा। हमारे संविधान में तिरंगे को लेकर विशेष नियम निर्धारित किये गए है। इन नियमों को भूल से भी तोड़ने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर जेल हो सकती है। आजादी के इस मौके पर भारत सरकार ने ‘हर घर तिरंगा अभियान’ भी चला रखा है, जो 13 से 15 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान देश का हर नागरिक अपने-अपने घरों में तिरंगा फहरा सकता है। लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। चलिए जानते है उन नियमों के बारे में।
नियम अनुसार एक मोटर कार पर झंडा बोनट के सामने या फिर उसके मध्य में लगाना चाहिए। या फिर कार के सामने दाहिनी ओर मजबूती से लगाएं। भारत ध्वज संहिता का उल्लंघन राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के अपमान की रोकथाम के तहत दंडनीय अपराध है। इसके लिए धारा 3.23 को समझना चाहिए।
टोंक। विगत तीन वर्षों से अपने शैक्षणिक नवाचारों से चर्चित राहोली के पीएमश्री राजकीय उच्च…
जयपुर। हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा दिए गए विवादित…
जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऋषि गालव भाग द्वारा 30 मार्च, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष पर…
जयपुर। राष्ट्र सेविका समिति जयपुर विभाग का शुक्रवार को झोटवाड़ा में पथ संचलन निकाला। घोष…
— डॉ. योगेन्द्र सिंह नरूका इतिहासविज्ञ Rana Sanga News : जयपुर। टोंक के डिग्गी में…
Rajasthan News : जयपुर। राजस्थान जैन सभा, जयपुर द्वारा 12 से 25 वर्ष के युवाओं…