नई दिल्ली। भारत के 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आ चुके हैं जिनमें से कई राज्यों में सरकारें बन चुकी है जबकि कईयों में अब जल्द ही बनेंगी। लेकिन इसी बीच कार चलाने वालों पर आफत आ चुकी है। अब कार चलाने वालों को ज्यादा सतर्क रहना होगा क्योंकि अब नियम तोड़ने पर चालान काटा गया तो उसें भरना ही होगा। ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट विभाग इसको लेकर बड़ा ऐक्शन ले रहा है। इसके तहत कार या बाइक का चालान समय पर जमा नहीं कराया तो 90 दिन यानी चालान कटने की तारीख में 3 महीने के बाद वाहन पोर्टल पर गाड़ी को 'नॉट टु बी ट्रांजेक्टेड' कैटेगरी में डाला जाएगा।
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चालान नहीं भरा तो मिलेगी ये सजा
कार या बाइक का चालान काटने के बाद उसका भुगतान नहीं करने पर वाहन मालिक कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके तहत उसके वाहन पोर्टल से जुड़ी सभी ट्रांसपोर्ट विभाग की सेवाएं ब्लॉक कर दी जाएंगी। इनमें वाहन की फिटनेस जांच, प्रदूषण जांच, वाहन का स्थानांतरण, और पते में बदलाव आदि शामिल हैं। इन सर्विसेज को दोबारा से चालू करने के लिए चालान का भुगतान करना ही होगा।
काफी बढ़ चुके पेंडिंग चालान
विभाग के मुताबिक पेंडिंग चालान काफी बढ़ चुके हैं। इसी बात को लेकर यह सख्त कदम उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले यह काम मैनुअल तरीके से किया जाता था जिसमें काफी ज्यादा समय लग जाता था। हालांकि, चालान ऑटोमैटिक किया जा रहा है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए यह फैसला एक चेतावनी है जिसके तहत उन्हें सड़क पर नियमों का पालन करना ही होगा इसके साथ चालान कटने पर समय पर उसका भुगतान करना ही होगा।
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6000 वाहन मालिकों मिली सजा
यह नया फैसला लागू होने के बाद अब तक 6,000 से अधिक वाहनों को "नॉट टू बी ट्रांजेक्टेड" कैटिगरी डाल दिया गया है। अब इन सभी वाहनों के मालिकों को चालान का भुगतान करने पर ही उससें जुड़ी सेवाएं फिर से चालू करने की परमिशन दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक इनमें कई वाहन ऐसे हैं जिनका चालान पिछले साल GRAP से जुड़ी पाबंदियों के उल्लंघन में काटा गया था। इसके अलावा चालान जमा नहीं करने से जुड़े आंकड़े ट्रैफिक पुलिस से भी लिए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के पास भी ऐसे कई चालान हैं जिनका लंबे समय से भुगतान नहीं किया गया।
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