हाल ही में सरकार की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि आरजीआई के कार्यालय में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। अब बिना आधार का पंजीकरण कराए ही रजिस्ट्रार जनरल में पंजीकरण करा सकते हैं।
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केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) कार्यालय को बिना आधार प्रमाणीकरण के ही सर्टिफेकट बनाने की अनुमति दे दी है। इसके बाद अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड की जरुरत नहीं होगी। इससे पहले आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने आदेश जारी किया था जिसमें कहा था कि बिना आधार के जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं मिलेंगे।
सरकार ने 27 जून को अधिसूचना जारी कर कहा कि जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने में आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान अपनी पहचान वैरिफाई करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग करने की अनुमति दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरजीआई के कार्यालय को इसकी इजाजत दी है।
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जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत, नामित रजिस्ट्रार को जन्म या मृत्यु रिपोर्टिंग फॉर्म में मांगे गए अन्य विवरणों के साथ आधार संख्या को सत्यापित करने की अनुमति दी जाएगी, चाहे स्वैच्छिक आधार पर हो या नहीं। इस बीच, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।