Arvind Kejriwal Bail: लोकसभा चुनावों में तीन चरण के मतदान पूरे हो चुके है और चार चरण का मतदान होना बाकी है। लेकिन अब इन चनुावों में एक ऐसे नेता की एंट्री होने जा रही है जो लगभग 1 महीने से जेल बंद था और अब वह जमानता पर बाहर आ गया है। लेकिन उसको जमानता तो मिल गई लेकिन सीएम की शक्ति कोर्ट ने छीन ली है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामलस
दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल शुक्रवर शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, जहां परिजनों ने उनका स्वागत किया। हालांकि केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बंदिशें भी लगाई हैं जो उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अंतरिम जमानत अवधि के दौरान केजरीवाल को अदालत की सभी शर्तों का पालन करना होगा।
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4 काम नहीं कर सकेंगे केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार केजरीवाल चुनाव प्रचार अभियान में पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन वह मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे। केजरीवाल पर अन्य शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन उन्हें करना होगा।
अरविंद केजरीवाल सीएम होते हुए भी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे
सीएम केजरीवाल के सचिवालय जाने पर भी रोक रहेगी
केजरीवाल सरकारी फाइलों पर हस्तक्षर भी नहीं कर सकेंगे
उपराज्यपाल की अनुमति के बाद केजरीवाल सिग्नेचर कर सकते हैं
केजरीवाल मनी लॉड्रिंग केस के गवाहों से बात नहीं कर सकेंगे
‘भगवान का आशीर्वाद’
तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद हनुमान जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनका ही आशीर्वाद है कि वह जेल से बाहर हैं। शनिवार को कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे और इसके बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
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