Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन इसके बाद उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं लेकिन आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं। वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए 1 जून तक का समय दिया है।
केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांगी थी। ईडी ने उन्हें जमानत दिए जाने का विरोध किया था लेकिन कोर्ट ने कहा की चुनावों को देखते हुए यह राहत दी है। लेकिन ईडी ने प्रचार को जमानत का आधार रखने का विरोध किया था। प्रचार करना कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता और अगर ऐसा होगा तो यह जमानात लेने का एक जरिया बन जाएगा।
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अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल को बाहर आने में थोड़ा इंतजार करना होगा। कोर्ट का लिखित ऑर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा और राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की शर्तें तय होंगी और बेल बॉन्ड भरना होगा। इसके बाद
ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगी। इसके बाद ही केजरीवाल जेल से बाहर आ सकेंगे। केजरीवाल के वकील ने बताया कि रिलीज ऑर्डर का निपटारा लगभग एक घंटे में हो जाता है।
केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर कर प्रचार के लिए जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया था। अब उन्हें जमानत मिल गई है तो वह जेल से बाहर आते ही मोदी के खिलाफ चुनावी प्रचार में जुट जाएंगे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होगी।
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केजरीवाल की जमानत की शर्तें किस प्रकार की होगी इसकी जानकार नहीं है। हालांकि, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह आधिकारिक काम नहीं कर सकेंगे। यानी, जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल सिर्फ चुनाव प्रचार कर सकेंगे और अन्य कामों पर पाबंदी लगी रहेगी।
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