सपा नेता आजम खान को हेटस्पीच केस में आज रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। आजम खान ने 2019 में एक चुनावी सभा में CM-DM के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। इससे पहले 25 मई को हेटस्पीच के ही एक अन्य केस में आजम खान को बड़ी राहत मिली थी।
आजम ने पीएम के खिलाफ भी 2019 में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी लेकिन रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने इस मामले में आजम को बरी कर दिया था।
इससे पहले भी आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की MPMLA कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई थी। 14 साल पुराने मामले में मुरादाबाद के छजलैट थाने के पास 2 जनवरी 2008 को वहां के तत्कालीन एसएसपी प्रेम प्रकाश ने आजम खान की गाड़ी की चेकिंग करने के लिए गाड़ी रुकवाई और उसपर लगा हूटर उतरवा दिया। जिससे विवाद गहरा गया था।
जिसके बाद आजम खान सड़क पर धरने पर भी बैठ गए थे। जहां उनके समर्थन में कई नेता भी आ गए थे। इसके बाद उन सभी नेताओं और आजम खान पर सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने को लेकर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया था। इस केस के बाद आजम खान को 27 महीनों तक जेल में रहना पड़ा था। मामले में 19 मई 2022 में अंतरिम जमानत मिली और 20 मई को सीतापुर जेल से वे रिहा किए गए।
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