पटना- कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट ने बडी राहत दी है। मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल गांधी बिते कई दिनों से मोदी सरनेम पर दिए बयानों को लेकर अदालत के चक्कर काट रहें थे लेकिन अब पटना हाईकोट ने गांधी के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है जिसके बाद राहुल गांधी ने राहत की सांस ली है। इस पुरे मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने अगली सुनवाई की तारीख 15 मई निर्धारित की हैं। दरसल 2019 मे कर्नाटक में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक बयान दिया जिसमें मोदी सरनेम मो चोरों का सरनेम बताया, और कहा की चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी या फीर नरेंद्र मोदी इस बयान के बाद गुजरात के एक विधायक ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज होने के बाद मामला तुल पकडने लगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। पुरे मामले मे राहुल गांधी को सजा सुनाई गई और गांधी की संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया जिसके बाद सभी पार्टियों के बडे नेताओं ने इसका खुल के विरोध किया और गांधी के पक्ष में बयान बाजी की। पुरे मामले में राहुल गांधी को 23 मार्च को दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन कोर्ट ने राहुल गाधी को तुरंत जमानत भी दे दी। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को बडी राहत मिली है। फिलहाल के लिए गाधी को पेशी के लिए बिहार नहीं आना पडेगा।
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