CAA Act in Hindi: केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को देशभर में लागू कर दिया हैं। 2019 में संसद के दोनों सदनों में इस बिल को पास कर इसे कानून का रूप दे दिया गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू अब किया गया हैं। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने CAA लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर बड़ा दांव खेला है, जिसने विपक्षी दलों की चिंता को बढ़ा दिया हैं। कहा गया है कि CAA से शरणार्थियों को सम्मान प्राप्त होगा।
सीएए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, इससे दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा। इस कानून के तहत तीन देशों के प्रवासियों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया हैं। ये देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। कानून के तहत इन तीन देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के विभिन्न लोग शामिल रहेंगे।
ये सभी वो लोग होंगे, जिन्हें अपने-अपने मुल्क में धार्मिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा हैं, या फिर हो चुके हैं। काफी लोग CAA कानून को मुस्लिमों के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि, मुस्लिमों को नागरिकता देने का काम पुराने कानूनों द्वारा संचालित होता रहेगा।
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सीएए का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि, जो भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान-अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आएगा, उन सभी को नागरिकता दे दी जायेगी। इसके लिए सरकार की तरफ से एक समय सीमा तय हुई है, जिसके तहत धार्मिक तौर पर पीड़ित गैर मुस्लिम 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत में रह रहे है, तो वो CAA कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बात को गृह मंत्रालय द्वारा भी कई बार स्पष्ट किया जा चुका हैं।
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नागरिकता संशोधन कानून से किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जायेगी। यह कानून नागरिकता देने के लिए है, बाकी किसी की नागरिकता लेने के लिए। इस कानून का किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं हैं। कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे है कि, CAA के लागू होने के बाद भारत से कुछ विशेष वर्ग के लोगों को निकाल दिया जाएगा। हकीकत में ऐसा नहीं हैं, कानून के तहत सिर्फ इन 3 देशों में धार्मिक तौर पर प्रताड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जायेगी।
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