CAA Rule in Hindi: देशभर में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया हैं। इस नियम के लागू होने के बाद गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ़ हो गया हैं। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन पर जिला स्तर की कमेटी विचार करेगी और उस पर फैसला लेगी। गृह मंत्रालय के अनुसार आवेदन पर उसकी पावती खुद ही जेनरेट होगी।
जिला स्तरीय कमेटी द्वारा आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप में दिए गए शपथपत्र की जांच होगी। साथ ही जिला स्तरीय कमेटी का निर्धारित अधिकारी उसपर अपने हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद उसे एम्पावर्ड कमेटी को ऑनलाइन मोड में ही आगे भेजा जाएगा। वहीं, यदि किसी आवेदक को जिला कमेटी के सामने शपथ पत्र देने के लिए बुलाया जाता है और वह पेश नहीं होता है, तो आवेदन रद्द हो जाएगा।जिला स्तर की एम्पावर्ड कमेटी में पांच सदस्य केंद्र सरकार की तरफ से और एक राज्य की तरफ से होने की बात कही गई है।
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